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Sunday, January 11, 2026

मेला श्रीरामनगरिया में मिलेगी निःशुल्क विधिक सहायता

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– 1 फरवरी से पांचाल घाट पर लीगल एड क्लीनिक, आमजन को अधिकारों की जानकारी

फर्रुखाबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पराविधिक स्वयंसेवकों की मासिक समीक्षा बैठक जिला न्यायालय (District Courts) स्थित ए.डी.आर. भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मेला श्रीरामनगरिया (Shriramnagariya fair), पांचाल घाट में 1 फरवरी से आम जनता को निःशुल्क विधिक सेवाएं एवं विधिक जागरूकता प्रदान की जाएगी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए नीरज कुमार, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि पराविधिक स्वयंसेवक समाज के वंचित, गरीब और कमजोर वर्गों तक न्याय पहुंचाने की अहम कड़ी हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि लीगल एड क्लीनिकों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए और मेला श्रीरामनगरिया में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार जनसामान्य को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।

सचिव ने दिया प्रचार-प्रसार पर जोर

बैठक का आयोजन सुबह 10 बजे संजय कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में किया गया। उन्होंने स्वयंसेवकों से अपने-अपने क्षेत्रों में ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने, तथा प्राधिकरण की योजनाओं और सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आह्वान किया। साथ ही आगामी मेगा विधिक साक्षरता शिविर में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर बल दिया।

इस अवसर पर शिवनरेश सिंह, मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल, सुरेन्द्र कुमार, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल तथा अपर मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल व मध्यस्थ उमा मिश्रा ने पराविधिक स्वयंसेवकों को विभिन्न कानूनी बिंदुओं पर प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिया।

बैठक में भूदेव गौतम, स्थायी लोक अदालत के न्यायाधीश, पराविधिक स्वयंसेवक सुबोध कुमार, मनोरमा, धनदेवी, नरेंद्र सिंह परिहार, संजय राजपूत, गौरव कुमार, सीता देवी समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। प्राधिकरण का उद्देश्य है कि मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सलाह, सहायता और अधिकारों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो, जिससे न्याय तक पहुंच आसान हो सके।

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