जलालाबाद (शाहजहांपुर): तहसील जलालाबाद क्षेत्र के ग्राम सराय साधौ में अवैध रूप से विकसित की जा रही एक कॉलोनी में प्लॉट (plot) दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी (Fraud) का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को देकर न्याय की गुहार लगाई है।
पीड़ित राजीव शर्मा पुत्र हरिराम शर्मा, निवासी मोहल्ला जमदग्नि नगर, जलालाबाद ने आरोप लगाया है कि ग्राम सराय साधौ में “मां रेणुका धाम” नाम से विकसित की जा रही कॉलोनी में 20 फीट चौड़ा और 40 फीट लंबा प्लॉट उन्हें चार लाख रुपये में किस्तों पर सौदा किया, यह सौदा आकाश मौर्य पुत्र अनुपम मौर्य उर्फ अनूप मौर्य निवासी जसनपुर थाना कांट, हाल निवासी यमुना सिटी नगरिया बुजुर्ग थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर द्वारा किया गया था।
पीड़ित के अनुसार, उन्होंने कुल ₹4,00,000 में से ₹3,95,000 की धनराशि उक्त को किस्तों में दे दी, जिसकी रसीदें उनके पास सुरक्षित हैं। आरोप है कि पूरी रकम लेने के बावजूद उक्त द्वारा अब तक प्लॉट का बैनामा नहीं कराया गया और न ही पैसा वापस किया जा रहा है।
राजीव शर्मा का कहना है कि जब भी वह अपने प्लॉट या धनराशि के संबंध में बात करते हैं, तो उक्त आकाश मौर्य अपने साथियों पारस मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम रेणुका धाम सराय साधौ तथा आमिर खान निवासी यमुना सिटी नगरिया बुजुर्ग सहित तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों को बुला लेता है, तथा पीड़ित को कथित रूप से जान से मारने की धमकी देते है।
पीड़ित का आरोप है कि यह एक संगठित गिरोह है, जो प्लॉट और जमीन दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलता है और बाद में बैनामा करने से मुकर जाता है। उन्होंने आशंका जताई है कि इसी तरह अन्य लोगों के साथ भी ठगी की गई हो सकती है।
पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और ठगी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है।
अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है।


