23 साल पुराने मामले में 20 सितम्बर को होगी सजा
फर्रुखाबाद: 23 वर्ष पूर्व दर्ज Gangster Act के एक मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी की अदालत ने मंगलवार को चार आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों में दो सगे भाई (two brothers) भी शामिल हैं। अदालत अब 20 सितम्बर को सजा सुनाएगी।
मामला 29 अगस्त 2002 का है। तत्कालीन एसएचओ फतेहगढ़ प्रेमपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नगला रखा देवी सिंह निवासी असलम ने गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी वसूली और आतंक का माहौल बनाया था। ग्रामीण भयवश इनके खिलाफ गवाही देने से भी कतराते थे। रिपोर्ट में असलम, उसके भाई अरशद उर्फ टिंचू पुत्र आलम शेर, अलाउद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन और कन्नौज जनपद के दाईपुर निवासी मुकीम पुत्र हनीफ को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस विवेचना के बाद चारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रकाश सिंह और राजीव गंगवार ने दलीलें पेश कीं। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी करार दिया। अब 20 सितम्बर को इनकी सजा तय की जाएगी।