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Thursday, November 20, 2025

27 साल पुराने मारपीट व चोटिल करने के मामले में चार को अलग अलग सजाएं

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फर्रुखाबाद: करीब 27 साल पुराने मारपीट, लूटपाट और गंभीर चोट (assault and wounding case) पहुँचाने के मामले (case) में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेन्द्र सचान ने सुनवाई कर चार आरोपियों को दोषसिद्ध कर महिलाओं को तीन तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई जबकि आरोपी पुरुषों को पांच पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई दोषियों पर चालीस हजार रूपये जुर्माना लगाया है।

थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के हरसिंहपुर गाँव निवासी पीड़िता सुमन ने वर्ष 1998 में कई लोगों पर घर में घुसकर हमला, गाली-गलौज, लूट और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था पीड़िता सुमन ने 16 सितंबर 1998 को अदालत में याचिका दायर कर प्रार्थना पत्र दिया था आरोप था कि 28 अगस्त 1998 की दोपहर आरोपी रामनरेश, पप्पी, राजू व अन्य महिलाएँ लाठी-डंडों व हत्थों से लैस होकर उसके घर में घुस आए।

आरोपियों ने उसे जमकर पीटा, गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी साथ ही घर के बक्से का ताला तोड़कर पाँच हजार रुपये, सोने का हार व कान के कुंडल लूट ले गए उसके शोर मचाने पर पड़ोसी धर्मपाल और गन्तु ने आकर उसे बचाया पीड़िता का कहना था कि उसने घटना के अगले दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया था।

मेडिकल व एक्स-रे भी कराया गया लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके बाद उसने अदालत की शरण ली मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेन्द्र सचान ने सुनवाई कर चार आरोपियों को दोषी ठहराया है।

दोषी सावित्री उर्फ अनारकली व छुन्नी देवी उर्फ पूनम को तीन तीन साल कारावास की सजा सुनाई बीस हजार रूपये जुर्माना लगाया जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा जबकि आरोपी रामनरेश एवं पप्पी को पांच पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है दोषियों पर बीस हजार रूपये जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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