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Tuesday, January 13, 2026

गैंगस्टर एक्ट में चार आरोपियों को छह-छह साल की सजा

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प्रत्येक पर पंद्रह-पंद्रह हजार का जुर्माना भी

फर्रुखाबाद: अपर जिला जज एवं विशेष गैंगस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी की अदालत ने Gangster Act के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार युवकों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास (six years in prison under) और पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

दोषी करार दिए गए आरोपियों में असलम, अरशद उर्फ टिंचू पुत्रगण आलम शेर, अलाउद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी नगला रखा देवी कोतवाली फतेहगढ़ और मुकीम पुत्र हनीफ निवासी दाईपुर कन्नौज शामिल हैं।

करीब 23 वर्ष पूर्व तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह ने इनके खिलाफ समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपी आपराधिक गतिविधियों से अनुचित आर्थिक लाभ कमाकर जनता में भय फैला रहे थे। विवेचना पूरी होने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी पर चारों को न्यायिक हिरासत में लेकर सजा सुनाई।

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