प्रत्येक पर ₹10 हजार जुर्माना भी लगाया गया
फर्रुखाबाद: जिला जज नीरज कुमार की अदालत (court) ने गैर इरादतन हत्या (culpable homicide) के मामले में दो भाइयों सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया।
मामला राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव भुडिया भेड़ा का है। पीड़िता सुनीता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 मार्च 2018 को उसके पति उदयवीर खेत पर शौच करने गए थे, तभी गांव के नक्षत्रपाल पुत्र राजेश्वर, अर्चित पुत्र दाताराम और बीपी व दलसिंह पुत्रगण आशाराम ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उदयवीर की मौत हो गई।
पुलिस जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सुदेश प्रताप और पंकज कटियार ने बहस की। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नक्षत्रपाल, अर्चित, बीपी और दलसिंह को गैर इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।