17.8 C
Lucknow
Thursday, February 26, 2026

जल जीवन मिशन घोटाले में राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को ज़मानत

Must read

नई दिल्ली: 900 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले में राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी (Former Rajasthan minister Mahesh Joshi) की गिरफ्तारी के सात महीने बाद, बुधवार को Supreme Court ने उन्हें ज़मानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें इसी साल 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और उन पर धन शोधन का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने जोशी, जो कांग्रेस नेता भी हैं, द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त में उन्हें ज़मानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी।

ईडी के आरोपपत्र के अनुसार, जोशी प्रथम दृष्टया अपने सह-आरोपियों महेश मित्तल और पदम चंद को अवैध रूप से निविदाएँ प्रदान करके अर्जित 50 लाख रुपये की धनराशि के धन शोधन और लगभग 2 करोड़ रुपये की हेराफेरी में शामिल थे। ये आरोप राजस्थान में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन से जुड़े थे।

जोशी पिछली कांग्रेस सरकार में जन स्वास्थ्य एवं विकास विभाग के मंत्री थे। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि वह सात महीने से जेल में हैं और रिश्वतखोरी के आरोप अभी तक पूरी तरह साबित नहीं हुए हैं। ज़मानत का विरोध करते हुए, ईडी ने तर्क दिया कि अगर जोशी को ज़मानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article