– एमपी-एमएलए की अदालत ने बीस हजार के निजी मुचलके पर दी राहत
फर्रुखाबाद: चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े चर्चित मामले में पूर्व विधायक विजय सिंह (Former MLA Vijay Singh) को न्यायालय से राहत मिली है। एमपी-एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उन्हें बीस हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत दे दी।
यह मामला 10 मई 2023 को फतेहगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद विजय सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पूर्व विधायक विजय सिंह अपनी पुत्रवधू एकता सिंह के समर्थन में मतदाताओं से वोट देने की अपील करते नजर आए।
चुनाव अधिकारियों के अनुसार, यह वीडियो निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार सामग्री के रूप में देखा गया, जबकि 9 मई 2023 की सायं 6 बजे चुनाव प्रचार थम चुका था। बिना अनुमति सोशल मीडिया पर यह वीडियो साझा किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत मंजूर करते हुए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और वरिष्ठ जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।


