प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप और दुष्कर्म मामले में आरोपी, कन्नौज सदर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की एकलपीठ ने दिया।
कन्नौज सदर के अडगापुर गांव निवासी नवाब सिंह पर आरोप है कि उसने एक 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया। यह किशोरी उसके डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। 11 अगस्त 2024 की रात को पुलिस ने नवाब सिंह को गिरफ्तार किया था।
पीड़िता को उसकी बुआ लेकर नवाब सिंह के पास गई थी। पुलिस ने जांच के बाद पीड़िता की बुआ को सहयोग देने के आरोप में और नवाब सिंह के भाई नीलू यादव को साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने नवाब सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ मार्च में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। शासन के निर्देश पर नवाब सिंह को बांदा जेल और उसके भाई नीलू यादव को कौशांबी जेल भेजा गया था।
अब हाईकोर्ट ने दोनों भाइयों को सशर्त जमानत दे दी है।