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Wednesday, December 24, 2025

धोखाधड़ी व मारपीट के मामले तीन के खिलाफ FIR का आदेश

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फर्रुखाबाद: विवादित भूमि बैनामे को लेकर मारपीट करने के मामले में सीजेएम घनश्याम शुक्ला (CJM Ghanshyam Shukla) ने मऊदरवाजा थाना को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है नवाबगंज थाना के उखरा गांव निवासी जवाहर लाल ने तीन के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की थी इसमें कहा था कि उसके पिता के चाचा रामदत्त की ग्राम बांसमई में कुल 0.564 हे. भूमि में उसका 1/3 हिस्सा है वर्ष 1995 में रामदत्त ने रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए अपनी भूमि देवश्री, खुशीराम व धनदेवी के नाम कर दी थी।

समझौते के आधार पर चकबंदी अधिकारी ने तीनों के नाम बराबर हिस्सेदारी भी दर्ज की थी उसके पिता खुशीराम की 2003 में मृत्यु होने के बाद भूमि का हिस्सा उसके नाम दर्ज हो गया था आरोप है कि देवश्री की मृत्यु के बाद अनिल कुमार,रामविलास व सुरजन सिंह ने मिलीभगत कर धोखाधड़ी से उसके हिस्से की भूमि भी 47डी बैनामे में शामिल कर 21 जून 2013 को अनिल कुमार के नाम रजिस्ट्री करा ली।

जब उसने अवैध बैनामा वापस करने की मांग की तो 6 नवंबर को तहसील में गाली-गलौज कर मारपीट की तथा दोबारा बोलने पर जान से मारने की धमकी दी शोर सुनकर उसका भाई दुर्वीन व ग्रामीणों ने उसे बचाया वह कई बार थाना मऊदरवाजा गया लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने मामले की सुनवाई कर थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।

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