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Sunday, September 7, 2025

पंद्रह साल पुरानी हत्या का मामला: सात दोषियों को उम्र कैद

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– रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग, छह लोग घायल

– इलाज के दौरान चचेरे भाई की मौत

– प्रत्येक दोषी पर दो लाख तेईस हजार रुपये जुर्माना

फर्रुखाबाद,कमालगंज: लगभग पंद्रह साल पहले हुए रंजिश के विवाद में गांव के सात लोगों ने मारपीट और फायरिंग (fighting and firing) कर परिवार के छह लोगों को घायल कर दिया था, जिसमें इलाज के दौरान चचेरे भाई राजबहादुर की मौत हो गई थी। कमालगंज थाना (Kamalganj police station) क्षेत्र के गांव कुन्दन नगला निवासी फूल सिंह ने 13 जुलाई 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुरेंद्र सिंह और उसके साथियों ने तमंचों और देशी बंदूकों से हमला किया। फायरिंग के दौरान घायल हुए ग्रीश, विमनेश (गोरेलाल), अशोक, नन्दराम, विकास और उनकी मां सुखदेवी को ग्रामीणों की मदद से लोहिया अस्पताल ले जाया गया।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम मेराज अहमद ने की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर सातों दोषियों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। अदालत ने प्रत्येक को उम्र कैद की सजा सुनाई और सभी पर दो लाख तेईस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त एक माह कारावास भोगना होगा।

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