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Wednesday, January 14, 2026

गन्ने की पराली जलाने पर किसान पर ₹2,500 का जुर्माना

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एसडीएम मिश्रिख शैलेंद्र मिश्र की कार्रवाई

सीतापुर: तहसील मिश्रिख प्रशासन ने पराली जलाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक किसान (Farmer) पर ₹2,500 का जुर्माना लगाया है। मामला तहसील क्षेत्र के बसंतपुर गाँव का है, जहाँ किसान बाबूराम ने अपने खेत में गन्ने (sugarcane) की पराली जलाई थी।

सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्र ने मौके का संज्ञान लिया और निर्धारित नियमों के अनुसार किसान पर जुर्माना लगाया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाना पर्यावरण संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है और इसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए ऐसी घटनाओं पर सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी। तहसील प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएँ और इसके निस्तारण के लिए उपलब्ध वैकल्पिक तकनीकों का उपयोग करें।

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