फर्रुखाबाद। डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती (14 अप्रैल) के अवसर पर जनपद में सभी प्रकार की आबकारी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश आबकारी दुकान संचालन नियमावली-2002 के नियम-17 के अंतर्गत लिया गया है।
जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अम्बेडकर जयंती को आबकारी अधिनियम-1910 के तहत बंदी दिवस घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत जनपद की सभी थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, भांग, एफ.एल.-2, एफ.एल.-7/7ए दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस दिन किसी भी प्रकार की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश की जानकारी पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी एवं सूचना अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि समय रहते इसकी सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित कराई जा सके।