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Tuesday, December 23, 2025

स्वीप योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों में मतदाता साक्षरता क्लब सक्रिय करने पर जोर

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फर्रुखाबाद: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप योजना (SVEEP scheme) के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों (educational institutions) में मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) को सक्रिय करने और अर्ह छात्र-छात्राओं के मतदाता पंजीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी फर्रुखाबाद आशुतोष कुमार द्विवेदी ने की।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी रजनीकांत, अपर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक नरेन्द्र पाल सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, एनसीसी जिला कमांडेंट अधिकारी, जिला मुख्य आयुक्त स्काउट-गाइड, जनपद के समस्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा स्वीप को-ऑर्डिनेटर सुधीर कुशवाह सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित प्रतिभागियों को विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी स्वीप संबंधी दिशा-निर्देशों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि जिन संस्थानों में अब तक नोडल अधिकारी, ईएलसी क्लब एवं कैंपस एंबेसडर की नियुक्ति नहीं हुई है, वे शीघ्र नियुक्ति कर उसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि वे छात्र-छात्राएं जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या अर्हता तिथि 01 अप्रैल 2025, 01 जुलाई 2025, 01 अक्टूबर 2025 एवं 01 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, वे प्रारूप-6 के माध्यम से अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करा सकते हैं। छात्रों को यह जानकारी भी देने के निर्देश दिए गए कि वे ऑनलाइन माध्यम से वेब पोर्टल voterportal.eci.gov.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता पंजीकरण के लिए आयु एवं जन्म तिथि के प्रमाण स्वरूप जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कक्षा 10 या 12 का प्रमाण पत्र (यदि जन्म तिथि अंकित हो), अथवा भारतीय पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा।

वहीं निवास प्रमाण के लिए बिजली, पानी या गैस का बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, राजस्व अभिलेख, पंजीकृत किरायानामा अथवा विक्रय विलेख स्वीकार किए जाएंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों से अपील की कि 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अधिक से अधिक युवाओं को प्रेरित कर फोटो सहित प्रारूप-6 और घोषणा पत्र अनुलग्नक-4 भरवाकर जमा कराया जाए, ताकि युवा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अंत में बैठक के समापन की घोषणा की गई।

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