रायपुर: आतंकी फंडिंग केस से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। ED ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) और इंडियन मुजाहिदीन (IM) से जुड़े आतंकी वित्तपोषण मामले में राजू खान की 6.34 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित खमतराई पुलिस स्टेशन में धीरज साव और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के खालिद नामक एक व्यक्ति के निर्देश पर भारत में अज्ञात व्यक्तियों से धन प्राप्त करने के लिए कुछ बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था और प्राप्त राशि को प्रतिबंधित संगठनों सिमी और आईएम के कथित सदस्यों जुबैर हुसैन, आयशा बानो और राजू खान को हस्तांतरित किया जा रहा था।
ईडी अधिकारी ने बताया, ईडी की जाँच से पता चला है कि धीरज साओ (उर्फ धीरज कुमार), खालिद के इशारे पर, विभिन्न स्रोतों से नकद जमा के रूप में प्राप्त धनराशि को इधर-उधर करने के लिए कई बैंक खातों का दुरुपयोग कर रहा था। ये धनराशि सीधे या कई स्तरों के माध्यम से जुबैर हुसैन, आयशा बानो और अन्य के खातों में भेजी जाती थी।
खान इस नेटवर्क के प्रमुख संचालकों में से एक था। वह अपने बैंक खाते में नकद जमा प्राप्त करता था, तुरंत राशि निकाल लेता था और खालिद तथा धीरज साओ के निर्देशानुसार उसे लोगों को सौंप देता था। अधिकारी ने बताया, उनके बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि उपरोक्त सिंडिकेट द्वारा उनके खाते में कुल 48,82,629 रुपये जमा किए गए थे। इसमें से उन्होंने 42,47,888 रुपये उपरोक्त आतंकवादी संगठनों SIMI और IM से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए, जिसमें से उन्हें लगभग 13% यानी 6,34,741 रुपये का कमीशन (अपराध की आय) मिला। अब तक 9,15,836 रुपये (चल और अचल) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की जा चुकी है। जांच जारी है और आगे भी प्रगति की उम्मीद है।