लखनऊ-ई डी जांच मामले में सहारा ग्रुप को बड़ा झटका, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने याचिका खारिज की

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– ईडी की जांच जारी रहेगी

लखनऊ।
सहारा ग्रुप के खिलाफ चल रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया है। इस फैसले से सहारा ग्रुप को बड़ा झटका लगा है।
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि ईड़ी की जांच पूरी तरह वैध है और जारी रहेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी को सहारा ग्रुप के वित्तीय लेनदेन की जांच करने का पूरा अधिकार है।
गौरतलब है कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों ने ईडी की जांच को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि यह जांच अधिकार क्षेत्र से बाहर है और सहकारी समितियों के कार्यों में अनुचित दखल है। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि जब वित्तीय गड़बड़ियों और जनता के धन के दुरुपयोग के आरोप हों, तो जांच एजेंसी को जांच से रोका नहीं जा सकता।
ईडी सहारा समूह से जुड़े वित्तीय लेनदेन और निवेशकों के पैसों के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि यह जांच सहारा के फंड ट्रांसफर और संबंधित सहकारी संस्थाओं के बैंक खातों से जुड़ी अनियमितताओं पर केंद्रित है।

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