फर्रुखाबाद: जिले में बिना अनुमति ड्रोन (Drones) संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन व बिना अनुमति से ड्रोन उड़ानें वालो पर गैंगस्टर एक्ट और एन एस ए की कार्रवाई होगी।
बताते चलें कि प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ए एस पी जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा और तत्काल कार्रवाई के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए ।
उन्होंने बताया कि जिले में ड्रोन मॉनीटरिंग सिस्टम, सुरक्षा के लिए नियमित पेट्रोलिंग होगी। एएसपी डॉ संजय कुमार ने ड्रोन संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराने व बिना अनुमति ड्रोन न उडाने के निर्देश दिए।