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Saturday, March 14, 2026

अवैध खनन पर डीएम की बड़ी कार्रवाई, आसमपुर गंगा घाट का पट्टा निरस्त, करोड़ों की वसूली के आदेश

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अमृतपुर/फर्रुखाबाद| जनपद में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम आसमपुर स्थित गंगा नदी के बालू खनन पट्टे को निरस्त कर दिया है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह कार्रवाई करते हुए पट्टेदार पर लाखों रुपये की वसूली के आदेश भी जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार ग्राम आसमपुर गंगा नदी के घाट संख्या 33/10.050 हेक्टेयर क्षेत्र का बालू खनन पट्टा मै० कमला कंस्ट्रक्टर एंड सप्लायर्स, प्रो० श्री अनन्तराम शाक्य निवासी कुंडराखेड़ा दिलावल, तहसील सदर जनपद फर्रुखाबाद को दिया गया था। सहायक भूवैज्ञानिक एवं खान अधिकारी की आख्या के आधार पर 17 दिसंबर 2025 को खनन क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
जांच में पाया गया कि पट्टा क्षेत्र के बाहर पश्चिम दिशा की ओर पोकलैंड मशीन से अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा था। मौके पर माप में दो स्थानों पर अवैध खनन पाया गया, जिसमें सैकड़ों घनमीटर मिट्टी व बालू का उत्खनन कर लिया गया था। इसके अलावा खनन क्षेत्र से खड़ी पोकलैंड मशीन को कब्जे में लेकर थाना अमृतपुर की अभिरक्षा में दे दिया गया।
निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि खनन क्षेत्र में नियमों के अनुसार सीमांकन नहीं किया गया था तथा केवल एक 360 डिग्री कैमरा लगाया गया था, जिसका मुख्यालय से इंटीग्रेशन भी नहीं कराया गया था। जांच के अनुसार पट्टेदार द्वारा 78 दिनों तक बिना सीमांकन के खनन कार्य किया गया, जो उपखनिज परिहार नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।
खनन विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि बिना ई-एमएम-11 के कई वाहनों से बालू का परिवहन किया गया। विभागीय पोर्टल की समीक्षा में 272 वाहनों के खिलाफ चालान जारी किए गए, जिनमें से 248 चालान पट्टेदार के खाते से संबंधित पाए गए। इन चालानों की कुल धनराशि लगभग 69 लाख रुपये बताई गई है।
जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए खनन पट्टा निरस्त करने के साथ ही पट्टेदार से करीब 39 लाख रुपये की देय राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। साथ ही संबंधित व्यक्ति को दो वर्ष के लिए काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में भी डाल दिया गया है और खनन क्षेत्र को रिक्त घोषित कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित पट्टेदार तीन दिन के भीतर खनन क्षेत्र से सभी मशीनें व सामग्री हटाकर क्षेत्र खाली कर दें। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया

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