10 दिन में कार्यमुक्त करने का आदेश, देरी करने वालों पर होगी कार्रवाई
लखनऊ| उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जोन, रेंज और कमिश्नरेट को एक कड़ा निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, अराजपत्रित पुलिसकर्मियों के लंबित ट्रांसफर आदेशों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए।
डीजीपी मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी कार्यमुक्ति में देरी करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस रेगुलेशन 523 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डीजीपी ने स्पष्ट किया कि “किसी भी पुलिसकर्मी की कार्यमुक्ति में प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी।” साथ ही प्रत्येक जोन से अनुपालन रिपोर्ट लौटती डाक से भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्यालय ने कहा कि यदि आदेशों का पालन नहीं हुआ तो विभाग को हाईकोर्ट में फजीहत झेलनी पड़ेगी, इसलिए हर स्तर पर समयबद्ध अनुपालन जरूरी है।



