शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) ज़िले की एक विशेष अदालत ने सात साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी छोटी बहन की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत (death) की सज़ा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने आज यह जानकारी दी है। अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने बताया कि 22 फ़रवरी, 2021 को कांट थाना क्षेत्र के एक गाँव में सात और पाँच साल की दो बहनें प्राथमिक विद्यालय गई थीं। अभियोजन पक्ष के एक सूत्र ने बताया, इस दौरान, आरोपी अनिल उर्फ़ चमेली उन्हें बिस्कुट और शहद का लालच देकर गाँव से दूर एक खेत में ले गया। उसने बड़ी बहन के साथ बलात्कार किया और छोटी बहन की हत्या कर दी।
अपर ज़िला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 23 फ़रवरी, 2021 को कांट थाने में दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा, जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसने उसके सिर पर लोहे के किसी नुकीले हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। उन्होंने बताया कि जब दोनों बच्चियाँ नहाने के बाद घर नहीं लौटीं, तो परिवार के सदस्यों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गाँव और खेतों में उनकी तलाश की और तब छोटी बहन का शव गाँव के बाहर मिला। बड़ी बहन सरसों के खेत में पड़ी थी और उसकी साँसें चल रही थीं।
मिश्रा ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनोज कुमार सिद्धू की अदालत में हुई। उन्होंने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अनिल को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को मृत्यु तक फांसी पर लटकाने का आदेश दिया और उस पर 1.37 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।


