कफ सिरप कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई

0
36

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से बच्चों की हुई मौतों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। इस मामले में दवा सुरक्षा तंत्र की विफलता को लेकर दाखिल की गई एक जनहित याचिका (PIL) पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है।

जानकारी के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस याचिका को तत्काल सुनवाई के योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 अक्टूबर को सुनवाई तय की है।

वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि बच्चों की मौतों के मामलों की अदालत की निगरानी में जांच कराई जाए और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस जहरीले कफ सिरप से संबंधित सभी राज्यों में लंबित मामलों और जांचों को सीबीआई को सौंपा जाए, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और एकीकृत जांच हो सके।

पीआईएल में यह तर्क दिया गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग एजेंसियों द्वारा की जा रही जांचों के कारण जवाबदेही बिखरी हुई है। इसी वजह से समय-समय पर नियामकीय चूकें सामने आती हैं और खतरनाक या घटिया दवाएं बाजार में पहुंच जाती हैं।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की है कि वह दवा नियामक प्रणाली में मौजूद खामियों की पहचान करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में कथित तौर पर कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हुई थी। इस गंभीर घटना ने न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि पूरे देश के दवा नियामक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here