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Saturday, November 15, 2025

अदालत ने 222 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर को ED की 14 दिनों की हिरासत में भेजा

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत (Court) ने 222 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में बिल्डर (builder) स्वराज सिंह यादव को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चौदह दिनों की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओएसबीपीएल) के प्रमोटर यादव की रिमांड की मांग करते हुए तर्क दिया कि वह इस घोटाले का “मुख्य व्यक्ति” था जिसने पूरे भारत में हजारों घर खरीदारों को ठगा। एजेंसी ने अदालत को बताया कि अपराध की आय का पता लगाने, पूरी कार्यप्रणाली का खुलासा करने और अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।

ईडी ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। ईडी का आरोप है कि यादव और उनकी कंपनी ने घर खरीदारों के पैसे को अवैध रूप से डायवर्ट किया, जो गुरुग्राम में पीएमएवाई योजना के तहत किफायती आवास परियोजनाओं के लिए एस्क्रो खातों में जमा किया गया था। एजेंसी की जाँच में एक कार्यप्रणाली का खुलासा हुआ जिसमें पीएमएवाई के फ्लैट, जिनकी मूल कीमत 26.5 लाख रुपये थी, को धोखाधड़ी से रद्द कर दिया गया और फिर 40-50 लाख रुपये के प्रीमियम पर बेच दिया गया।

प्रीमियम की राशि कथित तौर पर यादव के निर्देश पर नकद में ली गई थी। कथित तौर पर धन को संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से जमा किया गया और भारत और विदेशों में निजी संपत्तियां हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें उनकी पत्नी के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में हवाला हस्तांतरण के माध्यम से धन हस्तांतरण भी शामिल था।

ईडी ने दावा किया कि यादव के भागने का खतरा था क्योंकि उनकी पत्नी अमेरिका चली गई थीं और उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे थे। उन्होंने यह भी सबूत दिखाए कि वह अपनी संपत्तियां जल्दी-जल्दी बेच रहे थे। इसमें 86 लाख रुपये नकद शामिल थे जो उनके साले के पास से मिले थे। ईडी ने कहा कि उन्हें हिरासत में रहते हुए उससे पूछताछ करनी होगी ताकि अन्य सबूतों के साथ उसका सामना किया जा सके, उसके डिजिटल उपकरणों की जाँच की जा सके और पूरे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पता लगाया जा सके। न्यायाधीश के आवास पर देर रात तक चली सुनवाई के बाद, अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के लिए सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और यादव को 28 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

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