बिलासपुर: घुमारवीं के विशेष न्यायाधीश (NDPS) मोहित बंसल ने शिमला निवासी सौरभ फूल को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास (imprisonment) और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में, अदालत ने एक साल के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है।
मामला 30 जनवरी, 2024 का है, जब घुमारवीं से इंस्पेक्टर करम चंद के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने नियमित यातायात जाँच के दौरान एक ऑल्टो कार को रोका। यह कार बलोह फोर-लेन रोड से भगेड़ की ओर जा रही थी। तलाशी के दौरान, पुलिस को ड्राइवर की सीट के पास गियर लीवर के पास एक लिफाफा मिला। इसे खोलने पर, उन्होंने 1.216 किलोग्राम हशीश बरामद की।
इसके बाद घुमारवीं पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर/एसएचओ करम सिंह ने जाँच की। जाँच पूरी होने के बाद, चालान अदालत में पेश किया गया। मामले की पैरवी उप-जिला अटॉर्नी अभय गुप्ता ने की। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने मंगलवार को यहाँ बताया कि अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई।


