फर्रुखाबाद: भूमि के सहस्वामी के नाम पर फर्जी शपथपत्र बनवाकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से पेट्रोल पंप (petrol pump) का लाइसेंस (licence) लेने का मामला में न्यायालय ने थाना राजेपुर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं ग्राम कनकापुर, परगना खाखटमऊ, तहसील अमृतपुर निवासी अनिल कुमार सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गाटा संख्या 25 स्थित भूमि उनके साथ-साथ बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी के प्रबंधक/सचिव अवनीश शाक्य पुत्र शैतान सिंह शाक्य, निवासी मकान नंबर 1/154, आवास विकास कॉलोनी, थाना कादरीगेट, फर्रुखाबाद, तथा अशोक कुमार पुत्र रामानंद निवासी ग्राम जौरा, थाना कायमगंज के नाम से दर्ज है।
अनिल कुमार का आरोप है कि अवनीश शाक्य और अशोक कुमार ने पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए उनके नाम से फर्जी शपथपत्र तैयार कर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मार्केटिंग डिवीजन आगरा में जमा कर दिया था इतना ही नहीं, कागजों में उन्हें ससुर दिखा दिया गया, जबकि उन्होंने कभी भी कोई अनापत्ति या शपथपत्र उनके पक्ष में नहीं दिया उन्होंने इस संबंध में थाना राजेपुर, पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को कई बार प्रार्थना पत्र भेजे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयवीर सिंह (यू.पी. न्यायिक सेवा) के समक्ष हुई न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई कर पाया कि प्रथम दृष्टया मामला संज्ञेय अपराध का बनता है और इसमें विवेचना आवश्यक है अदालत ने आदेश दिया कि थाना राजेपुर प्रभारी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें तथा एक सप्ताह के भीतर प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना न्यायालय को उपलब्ध कराए।


