23 साल पूर्व तीन के खिलाफ हुई थी रिपोर्ट, एक आरोपी की हो चुकी मौत
फर्रुखाबाद: 23 साल पूर्व Gangster Act के दो आरोपियों की सुनवाई पुरी कर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों को दोषी ठहराया है दोषियों को 12 सितम्बर को सजा सुनाई जाएगी (punishment will be given) तत्कालीन थानाध्यक्ष कम्पिल राजेश कुमार ने 28 मई 2002 को गांव अहिवरन नगला निवासी सूरजपाल,चक्रपाल व रघुवीर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि यह लोग गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी, वसूली, मारपीट करते हैं लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करते हैं इन लोगों के खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हैं क्षेत्र में इनके खिलाफ ग्रामीण गवाही देने से भी कतराते हैं पुलिस ने सूरजपाल, चक्रपाल व रघुवीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया मामले की सुनवाई के दौरान सूरजपाल की मौत हो गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार,भानु प्रताप सिंह,राजीव कुमार ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए चक्रपाल व रघुवीर सिंह को दोषी ठहराया है दोषियों को 12 सितम्बर को सजा सुनाई जाएगी