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Thursday, November 27, 2025

चंबा की अदालत ने भाजपा विधायक हंस राज को दी नियमित जमानत

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शिमला/चंबा: चंबा ज़िले के चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हंस राज (BJP MLA Hans Raj) को गुरुवार को बड़ी राहत मिली जब चंबा (Chamba) के विशेष न्यायाधीश ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में उनकी नियमित ज़मानत की पुष्टि कर दी। अदालत ने पहले उन्हें 27 नवंबर तक अंतरिम अग्रिम ज़मानत दी थी, जिस पर गुरुवार को विस्तृत सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद, अदालत ने उनकी ज़मानत की पुष्टि की, जिससे जाँच जारी रहने तक उन्हें गिरफ़्तारी से प्रभावी रूप से सुरक्षा मिल गई।

विधायक के खिलाफ मामला अगस्त 2024 में लगाए गए आरोपों से उपजा है, जब पीड़िता ने उन पर अश्लील चैट, नग्न तस्वीरों की माँग, व्यक्तिगत धमकियों और दबाव डालने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। 16 अगस्त, 2024 को चंबा महिला पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हालांकि, चुराह कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद, पीड़िता ने आरोपों को वापस ले लिया और सोशल मीडिया पर लाइव आकर दावा किया कि उसका पिछला बयान मानसिक तनाव, गलतफहमी और प्रभाव में दिया गया था। मामला आखिरकार शांत हो गया। 7 नवंबर, 2025 को विवाद फिर से शुरू हुआ, जब पीड़िता ने फिर से पुलिस से संपर्क किया और इस बार सख्त पॉक्सो अधिनियम के तहत एक नई शिकायत दर्ज कराई। एक दिन पहले, उसके पिता ने 6 नवंबर को धमकी और डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए एक और प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके साथ ही, पीड़िता ने सोशल मीडिया पर सात मिनट का एक भावुक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने अपने परिवार की जान को खतरा बताया और विधायक पर उसकी जिंदगी “बर्बाद” करने का आरोप लगाया।

जवाब में, विधायक हंस राज ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित साज़िश बताकर खारिज कर दिया। अपने वीडियो संदेश में, उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने पहले “तीन न्यायाधीशों” के समक्ष ऐसे दावे वापस ले लिए थे और उस पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक बयान में उसकी जीवनशैली पर सवाल उठाए, जिसकी बाद में व्यापक आलोचना हुई। उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर करने की योजना की भी घोषणा की।

इस बीच, पीड़िता के पिता ने, कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना के साथ, चंबा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि पिछले साल अदालत में दिए गए बयान के बाद, विधायक के साथियों ने उनका अपहरण कर लिया, उन्हें जबरन शिमला ले गए, उनके मोबाइल फोन तोड़ दिए और उनके घर को जलाने की धमकी दी। अब ज़मानत की पुष्टि हो जाने के बाद, मामला आगे बढ़ेगा क्योंकि पुलिस POCSO के तहत अपनी जाँच जारी रखेगी।

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