हरदोई
पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में अपने सगे भाई और एक रिश्तेदार की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी अनमोल को दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुसुम लता ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से आधी राशि मृतक आशु की मां राजकुमारी को प्रदान करने का आदेश दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि यह घटना 6 अगस्त 2021 को बिलग्राम थाना क्षेत्र के बरगवां में हुई थी। आरोपी अनमोल ने अपने भाई अवधेश और रिश्तेदार आशु पर सिलेंडर से हमला किया था। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई।
मृतक आशु की मां राजकुमारी ने बताया कि उनका बेटा आशु अपनी जेठानी के भाई अवधेश के साथ हरदोई शहर के विभूति नगर में शंभू के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। घटना से पहले वे दोनों वहां सुरक्षित रूप से रह रहे थे और किसी प्रकार के विवाद में शामिल नहीं थे।
घटना से तीन दिन पहले आरोपी अनमोल वहां आया था और रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। इसी रंजिश के चलते उसने रात में सोते समय दोनों पर हमला कर दिया। हमले की तीव्रता इतनी थी कि दोनों घायल अवस्था में दम तोड़ बैठे।
हमले के दौरान मकान मालिक शंभू, उनकी पत्नी सुमन और बेटा नीरज बचाने के लिए पहुंचे। आरोपी अनमोल ने उन पर भी हमला किया, जिसमें नीरज की उंगली को गंभीर चोट आई और वह दांत से कट गई। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों और पक्षकारों की दलीलों पर विचार किया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या का कारण पैसों के लेन-देन को लेकर पुरानी रंजिश थी। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई और मृतकों के परिवार को न्याय दिलाने का प्रावधान किया।


