सरचार्ज माफ, ब‍िजली बिल में 25% तक छूट, UP में बिजली बकाएदारों के लिए राहत

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत बकाये बिजली बिलों और सरचार्ज पर भारी छूट दी जाएगी। ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 1.45 करोड़ उपभोक्ताओं पर 31,205 करोड़ रुपये बिजली बिल और 24,775 करोड़ रुपये सरचार्ज सहित कुल 55,980 करोड़ रुपये का बकाया है। इस भारी बकाये की वसूली के लिए सरकार ने तीन चरणों में योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

योजना के तहत पहला चरण 1 से 31 दिसंबर 2025, दूसरा चरण 1 से 31 जनवरी 2026, और तीसरा चरण 1 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 25% तक की छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता पहले चरण में पंजीकरण कर 30 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करता है, तो उसे 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। दूसरे चरण में यह छूट 20 प्रतिशत, और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। यदि कोई उपभोक्ता 28 फरवरी 2026 तक भुगतान नहीं करता है, तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा और उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

इस योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है। उपभोक्ता uppcl.org, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, मीटर रीडर या विभागीय कैश काउंटर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय 2,000 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी।

बकाया भुगतान के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं —
1️⃣ एकमुश्त भुगतान पर 25% तक की छूट।
2️⃣ 750 रुपये की मासिक किस्त योजना।
3️⃣ 500 रुपये की मासिक किस्त योजना।
यह सुविधा उन उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनके कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले के हैं।

ऊर्जा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पंजीकरण के बाद उपभोक्ता तय समय पर बिल जमा नहीं करता है, तो वह छूट के पात्र नहीं रहेगा और डिफॉल्टर अवधि का अतिरिक्त भुगतान उसे करना पड़ेगा।

जिन उपभोक्ताओं के मीटर नहीं लगे हैं या जिनका बिल अधिक आ रहा है, उनके लिए नॉर्मेटिव खपत के आधार पर आकलन किया जाएगा। इस आकलन में 144 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह की खपत मानकर 650 रुपये मासिक औसत बिल तय किया गया है। प्रथम चरण की 25% छूट के बाद ऐसे उपभोक्ता को 488 रुपये मासिक भुगतान करना होगा।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना की अवधि में बिल से संबंधित किसी भी शिकायत या गड़बड़ी की जांच के लिए डिस्कॉम स्तर पर निदेशक (वाणिज्य) की अध्यक्षता में विशेष सेल का गठन किया जाएगा।

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