एमपी-एमएलए कोर्ट मऊ की सजा पर लगी रोक, उपचुनाव टला
प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से पूर्व विधायक Abbas Ansari को इलाहाबाद High Court से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी थी। कोर्ट ने निचली अदालत की दो साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माने पर रोक लगा दी है।
इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी और मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना भी खत्म हो गई है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर बुधवार को आदेश जारी किया गया।
गौरतलब है कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को अब्बास अंसारी को दो साल कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके आधार पर 1 जून 2025 को उनकी विधायकी खत्म कर दी गई थी। जिला जज मऊ की अदालत ने भी 5 जुलाई को उनकी अपील खारिज कर दी थी।
इसके बाद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा, जबकि यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी ने सजा पर रोक लगाने का विरोध किया।