लखनऊ। उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंडों के कारोबार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब बाजार में बिकने वाले अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले के तहत दुकानदारों को हर अंडे या पैकेज पर उसकी समाप्ति तिथि स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। यदि कोई दुकानदार पुराने अंडों को “फ्रेश” बताकर बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, सामान्य तापमान पर अंडे लगभग 2 सप्ताह तक सुरक्षित रहते हैं। वहीं, यदि इन्हें 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में रखा जाए, तब भी इनकी गुणवत्ता करीब 2 हफ्ते तक बनी रहती है।
इसके अलावा, यदि अंडों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्रिज में स्टोर किया जाए, तो वे करीब 5 सप्ताह तक सुरक्षित रह सकते हैं।
सरकार का मानना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं को ताजा और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिलेगी और बाजार में हो रही मिलावट या धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह फैसला खास तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा है, जो बिना जानकारी के पुराने अंडे खरीद लेते थे। अब एक्सपायरी डेट लिखे जाने से उन्हें सही और सुरक्षित विकल्प चुनने में आसानी होगी।


