न्यायालय के आदेश पर भूमि विवाद पर कथित धोखाधड़ी और जानलेवा हमला का मुकदमा दर्ज

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फर्रुखाबाद| मोहम्मदाबाद क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर कथित धोखाधड़ी, फर्जी बैनामा और जानलेवा हमले का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित प्रेमचंद्र पुत्र जानकी प्रसाद, निवासी ग्राम रठौरा नगला नीव, ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फतेहगढ़ न्यायालय में धारा 173(4) बीएनएसएस के अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 143/111/2025 दाखिल कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित ने बताया कि करीब छह माह पूर्व, आरोपी सर्वेश पुत्र हेमराज और रामसेवक पुत्र लाखन सिंह ने मोहम्मदाबाद-बहोरिकपुर मार्ग स्थित गाटा संख्या 408 पर, जो पीड़ित के पिता के नाम दर्ज है, नींव खोदना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने दावा किया कि उन्होंने वर्ष 2003 में गांव के कुछ व्यक्तियों से बैनामा कराया था, लेकिन दस्तावेज़ दिखाने से इनकार कर दिया। तहसील से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कथित बैनामा गाटा संख्या 402 पर दर्ज था, जो पहले से सड़क के अंतर्गत आ चुका है।पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने फर्जी बैनामा और दस्तावेजों का उपयोग कर गाटा संख्या 408 की चौहद्दी में छलपूर्वक हस्तक्षेप किया और जमीन हड़पने की साजिश रची। इस मामले पर पहले पंचायत भी हुई थी और एक सिविल वाद सिविल जज सिटी, फर्रुखाबाद न्यायालय में विचाराधीन है।घटना की गंभीरता तब और बढ़ी जब 17 सितंबर 2025 की शाम लगभग 6 बजे, पीड़ित अपने भाई रामपाल के साथ खेत से लौट रहे थे। तभी आरोपी सुरेंद्र, रीतेश, अमित, पुष्पेंद्र, प्रवीन, सर्वेश, कैलाश और दो अज्ञात लोग उन्हें घेरकर गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। आरोप है कि पुष्पेंद्र ने रामपाल के गले में गमछा डालकर गला घोंटने की कोशिश की, जबकि रीतेश, अमित और प्रवीन ने तमंचे निकालकर पीड़ित और उनके भाई को धमकाया।पीड़ित ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की गई। न्यायालय के आदेश के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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