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Thursday, February 26, 2026

बरेली हिंसा में एक और आरोपी को हाईकोर्ट से राहत

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) ने आज गुरुवार को बरेली हिंसा (Bareilly violence) के एक और आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उसे राहत दी है। इसके साथ ही अब तीन आरोपियों को राहत मिल गई है। कल कोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपी दो भाइयों नदीम खान और बबलू खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

आज न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की पीठ ने मोहम्मद साजिद उर्फ ​​साजिद सकलानी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मोहम्मद साजिद उर्फ ​​साजिद सकलानी के खिलाफ बरेली के बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

हिंसा के बाद से साजिद सकलानी फरार है और बरेली पुलिस ने साजिद सकलानी पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। मोहम्मद साजिद उर्फ ​​साजिद सकलानी ने अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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