हरदोई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋचा वर्मा की अदालत ने विदेशी मुद्रा के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक बांग्लादेशी आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले की शुरुआत 5 अगस्त 2022 को हुई थी, जब लोनार गांव निवासी विजेंद्र पाल सिंह ने कोतवाली शहर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि पंजाब नेशनल बैंक से रुपये निकालते समय एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके 50 हजार रुपये चोरी कर लिए थे।
इसके बाद इसी तरह की एक और ठगी का मामला सामने आया, जिसमें बेनीगंज थाना क्षेत्र के कृष्ण नगर निवासी मुशर्रफ अली ने 16 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि एक महिला उनकी दुकान पर कपड़े खरीदने आई और भुगतान के रूप में सऊदी रियाल दिए, जिससे उन्हें भरोसा हो गया।
आरोप है कि बाद में अधिक विदेशी मुद्रा देने का लालच देकर पीड़ित को नुमाइश मैदान बुलाया गया, जहां उनसे 1 लाख 20 हजार रुपये ठग लिए गए। बदले में आरोपियों ने उन्हें कागज और साबुन से भरी एक पोटली थमाकर मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने 18 सितंबर को बांग्लादेशी आरोपी रफीक को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान एक अंतरराज्यीय गिरोह का भी खुलासा हुआ, जो विदेशी मुद्रा एक्सचेंज के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी करता था।
सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश और जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं।


