अब नहीं देना होगा डबल टोल
नई दिल्ली। वाहन चालकों और यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाज़ा से संबंधित नियमों में बड़ा संशोधन किया है।
अब अगर किसी वाहन का फास्टैग ब्लॉक, बैलेंस खत्म या तकनीकी रूप से फेल हो जाता है, तो वाहन चालक को अब डबल टोल नहीं देना पड़ेगा।
नई व्यवस्था के अनुसार, चालकों से सिर्फ 25% अतिरिक्त शुल्क ही लिया जाएगा।
यानि अगर किसी टोल प्लाज़ा का शुल्क ₹100 है, तो अब अधिकतम ₹125 ही देना होगा।
यह नियम 15 नवंबर 2025 से देशभर में लागू हो जाएगा।
पहले यदि किसी वाहन का फास्टैग स्कैन नहीं होता था या बैलेंस खत्म हो जाता था, तो NHAI नियमों के तहत ड्राइवर को टोल का दोगुना भुगतान करना पड़ता था।
लेकिन अब नई नीति में इस पेनल्टी को 75% तक घटा दिया गया है।
NHAI ने कहा कि यह फैसला “जनहित और डिजिटल पारदर्शिता” को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
टोल प्लाज़ा पर लगातार यह देखा जा रहा था कि कई बार नेटवर्क समस्या, बैंक सर्वर डाउन या टैग खराब होने की वजह से वाहन मालिकों को डबल भुगतान करना पड़ता था।
इससे यात्रियों में असंतोष बढ़ रहा था।
अब इस संशोधन से लाखों ड्राइवरों को राहत मिलने की उम्मीद है।
एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया —
> “डबल टोल वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। कई बार तकनीकी खराबी के कारण आम यात्रियों को परेशानी होती थी। अब हमने तय किया है कि पेनल्टी को घटाकर सिर्फ 25% अतिरिक्त किया जाएगा, ताकि जनता को राहत मिले और पारदर्शिता बनी रहे।”
नई व्यवस्था से देशभर के वाहन चालकों में खुशी की लहर है।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों ने कहा कि यह निर्णय व्यावहारिक और न्यायसंगत है, क्योंकि डबल टोल वसूली अक्सर यात्रियों की गलती के बिना भी लागू हो जाती थी।


