रामपुरl दो पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया। सजा सुनाए जाने के बाद आजम खां ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया कि उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला को ए-श्रेणी सुरक्षा वाली एक ही जेल में रखा जाए। कोर्ट इस प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सुनवाई करेगी।
सजा सुनते ही दोनों कुछ क्षण के लिए अवाक रह गए। जेल ले जाए जाने से पहले आजम ने अपने बड़े बेटे अदीब को गले लगाया, वहीं अब्दुल्ला भी अपने भाई से मिलकर भावुक हो गए। पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों को कोर्ट से लगभग 400 मीटर दूर स्थित रामपुर जेल ले जाया गया।
एफआईआर 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव नामांकन में आयु संबंधी अयोग्यता छिपाने के लिए फर्जी पैन कार्ड का उपयोग किया और अपने पिता आजम खां के साथ षड्यंत्र कर कूटरचना की। कोर्ट इस मामले में पहले ही सात साल की सजा निर्धारित कर चुकी है, जबकि हाईकोर्ट ने पूर्व जन्म प्रमाणपत्र मामले में दी गई सजा पर अंतरिम राहत दी थी।
अब अदालत यह तय करेगी कि पिता-पुत्र को ए-श्रेणी के तहत एक ही जेल में साथ रहने की अनुमति दी जाए या नहीं।





