फरार अभियुक्त अवधेश मिश्रा को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत, हाईकोर्ट में पुलिस देगी पूरा आपराधिक ब्योरा

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कोर्ट ने कहा, २९ तारीख तक नहीं की जाएगी गिरफ्तारी

यूथ इंडिया संवाददाता
फर्रुखाबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में दर्ज मामले में फरार अभियुक्त वकील अवधेश मिश्रा को कुछ राहत दी है। न्यायमूर्ति संजीव कुमार और जे.जे. मुनीर की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई की तिथि 29 अक्टूबर 2025 तक अवधेश मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। वहीं पुलिस को जवाब लगाने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश वादी मुकदमा अजय चौहान द्वारा दर्ज कराए गए अपराध संख्या 0271 / 2025 से जुड़ा है, जो कोतवाली फतेहगढ़ में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 55, 111(2), 230, 232, 248(ड्ढ), 308(6), 61(2)(ड्ड), 351(3), 356(1) के तहत दर्ज किया गया था।
अवधेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि, पुलिस ने करीब 100 सिपाहियों के साथ उनके आवास पर छापा मारा। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उनकी पत्नी, पुत्र और नौकर की पिटाई की, साथ ही घर का सामान भी तोड़ दिया। इस घटना को लेकर पुलिस की पकड़ से फरार वकील अवधेश मिश्रा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
राज्य सरकार की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता दीपक मिश्रा पेश हुए, जबकि अवधेश मिश्रा पर मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी अजय चौहान की ओर से विनोद कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की। अदालत ने दोनों पक्षों को 29 अक्टूबर 2025 तक अपने-अपने जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने के लिए समय दिया है।
प्रतिवादी अजय चौहान की ओर से केविएट दाखिल की गई थी, पर जब मामला सुना गया तो उनके अधिवक्ता अरिजित श्रीवास्तव और उषा श्रीवास्तव अनुपस्थित रहे। इस कारण विनोद कुमार श्रीवास्तव ने उनकी ओर से पक्ष रखा।
अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई तक पुलिस अवधेश मिश्रा को गिरफ्तार नहीं करेगी। साथ ही यह आदेश पुलिस अधीक्षक और कोतवाली फतेहगढ़ के थाना प्रभारी को तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद को आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद अनुपालन की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी।
मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है। उस दिन अदालत पुलिस के जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी।

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