अहमदाबाद। यौन शोषण मामले में आसाराम (Asaram Bapu) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही, कोर्ट ने आसाराम को आदेश दिया कि वह अंतरिम जमानत पर छूटने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे। आसराम को 31 मार्च तक के लिए जमानत दी गई।
दरअसल, साल 2013 के रेप केस को लेकर मेडिकल आधार पर आसाराम यह राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “आसाराम बापू को तीन पुलिसकर्मियों का एस्कॉर्ट मुहैया कराया जाएगा। यह शर्त होगी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही, उन्हें अपने अनुयायियों से सामूहिक रूप से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।” कोर्ट का यह फैसला गुजरात में उस रेप केस को लेकर आया है, जिसमें वह उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।
हालांकि, राजस्थान में दर्ज ऐसे ही एक मामले को लेकर वह अभी भी हिरासत में हैं। जनवरी 2023 में सेशन कोर्ट ने आसाराम को 2013 के रेप केस में दोषी ठहराया था। यह मामला एक महिला ने दर्ज कराया जो अपराध के समय गांधीनगर के पास उनके आश्रम में रह रही थी।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में आसाराम की उस याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने 2013 के बलात्कार मामले में लोअर कोर्ट के उम्र कैद की सजा को रद्द करने की मांग की गई। पीठ ने आसाराम की ओर से पेश वकील से कहा कि वह इस मुद्दे पर तभी विचार करेगी जब इसके पीछे कोई चिकित्सीय आधार होगा।