सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों से जुड़े मामले में 19 नवंबर के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कोर्ट की टिप्पणियों के गलत प्रस्तुतिकरण पर नाराजगी जताई और स्पष्टता की जरूरत बताई। कोर्ट ने 20 नवंबर के आदेश से पहले निष्पक्ष व ठोस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही अरावली की परिभाषा और 50 मीटर दायरे की अस्पष्टताओं को दूर करने पर जोर दिया।





