– तमंचा या लाइसेंसी हथियार? पशु क्रूरता का मामला बना सवालिया निशान
शमसाबाद (फर्रुखाबाद): नगर क्षेत्र के मोहल्ला इमादपुर थमरई (mohalla imadpur thamarai) में मंगलवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने बकरी (goat) पर हमले से गुस्सा होकर एक कुत्ते (dog) को गोली मार दी। गोली सीधे कुत्ते के गले में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, यह घटना मोहल्ले के प्राथमिक विद्यालय के सामने उस समय हुई जब एक कुत्ता अचानक पास खड़ी एक बकरी पर झपट पड़ा। बकरी के स्वामी का पुत्र, जो वहीं पास में मौजूद था, इस दृश्य से बुरी तरह बिफर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक ने पहले कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही उसने अपने पास मौजूद तमंचा निकालकर फायर कर दिया।
गोली कुत्ते के गले में जा लगी, जिससे वह कुछ दूरी पर जाकर गिर पड़ा और तड़पते हुए दम तोड़ दिया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग मौके पर दौड़ पड़े, लेकिन युवक तब तक फरार हो चुका था। मोहल्ले में चर्चा है कि युवक के पास नाजायज तमंचा था, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह उसके पिता की लाइसेंसी बंदूक भी हो सकती है। हालांकि अभी तक पुलिस को इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, और प्रशासन ने भी कोई बयान जारी नहीं किया है।
इस घटना को लेकर पशु प्रेमी और स्थानीय नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह पशु क्रूरता का गंभीर मामला नहीं है? जानकारों का कहना है कि यह घटना पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 और आर्म्स एक्ट दोनों के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। यदि युवक के पास अवैध तमंचा था, तो उस पर शस्त्र अधिनियम की धाराओं में कार्यवाही बनती है। वहीं, एक जीवित प्राणी की हत्या करने पर पशु क्रूरता अधिनियम की धाराएं स्वतः ही लागू होती हैं।
मोहल्ले के नागरिकों ने युवक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ स्थानीय सामाजिक संगठनों और पशु संरक्षण समूहों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और जल्द ही थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है।