लखनऊ। कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गाँधी की नागरिकता को लेकर चल रहे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित पूरी जांच फाइल 19 मार्च तक अदालत में पेश की जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार यह स्पष्ट करे कि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने गृह मंत्रालय से इस संबंध में पूरी जांच रिपोर्ट और फाइल प्रस्तुत करने को कहा है।
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं और इसे लेकर विभिन्न याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में यह मांग की गई थी कि इस मामले में केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट कराई जाए।
19 मार्च को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने केंद्र सरकार को 19 मार्च तक संबंधित दस्तावेज और जांच फाइल पेश करने का निर्देश दिया है। इसके बाद ही अदालत मामले में आगे की सुनवाई करेगी।
इस आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां केंद्र सरकार अदालत के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।


