प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की एक विशेष पीठ ने वकील (lawyer) अवधेश मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए रविवार को एक दुर्लभ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश अरुण भसीन के आदेश पर विशेष पीठ का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। पीठ ने फर्रुखाबाद के वकील अवधेश मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और अनुपालन रजिस्ट्रार को निर्देश दिया।
मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित है। अदालत ने निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) फर्रुखाबाद के माध्यम से पुलिस अधीक्षक (एसपी) फर्रुखाबाद और स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) कोतवाली फतेहगढ़ को भेजी जाए। 11 अक्टूबर को कोतवाली फतेहगढ़ में मिश्रा के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तर्क दिया गया कि एसपी फर्रुखाबाद आरती सिंह ने दुर्भावना से प्राथमिकी दर्ज की।
प्रीति यादव द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में 9 अक्टूबर को जारी अदालत के निर्देश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में मिश्रा पर 2020 में दर्ज एक अलग मामले में याचिकाकर्ता से 5 लाख रुपये की मांग करने का आरोप लगाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह और प्रशांत सिंह रिंकू ने याचिकाकर्ता की ओर से बहस की।


