प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने GST के सहायक आयुक्त को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ सरकार की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सहायक आयुक्त अरविंद कुमार के खिलाफ सरकार के मनमाने रवैये पर भी नाराजगी जताई और जीएसटी के सहायक आयुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की खंडपीठ ने आज यहां यह आदेश पारित किया। इससे पहले, 4 अक्टूबर को संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाने में सहायक आयुक्त के खिलाफ बिना सत्यापन के एक फर्म के पंजीकरण को मंजूरी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इसके बाद सरकार ने अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया था। अरविंद कुमार ने निलंबन आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने मामले में अरविंद कुमार के निलंबन पर रोक लगा दी। लेकिन उच्च न्यायालय से अरविंद कुमार को राहत मिलने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में प्राथमिकी को चुनौती दी।
अब उच्च न्यायालय ने विभाग के मनमाने और तानाशाही रवैये पर नाराजगी जताते हुए मामले में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, विनीत संकल्प और विनीत विक्रम ने अदालत में याचिकाकर्ता का पक्ष रखा।