प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) ने उत्तर प्रदेश के कोडीन सिरप कांड (codeine syrup case) में फरार दो आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायालय ने अखिलेश प्रकाश उर्फ सिंटू और आकाश मौर्य की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें उन्होंने जौनपुर में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सोमवार को अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोनों की याचिकाएं खारिज कर दीं।राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी द्वारा याचिकाकर्ताओं की एफआईआर रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग पर आपत्ति जताने के बाद याचिका खारिज कर दी गई।
फरार आरोपियों ने एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।दोनों के खिलाफ जौनपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपी बनाया गया है।


