सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु एक विशेष अभियान “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” को पुनः किया गया प्रारंभ, वाहन चालकों को किया जाएगा जागरूक
गोण्डा: परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी गोण्डा (District Magistrate Gonda) के निर्देश पर जनपद में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु विशेष अभियान पिछली बार फेल होने के बाद “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” (No helmet, no petrol) अभियान एक बार फिर प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प स्वामियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी दो पहिया वाहन चालक या उसका सहयात्री बिना हेलमेट के पेट्रोल पम्प पर आता है, तो ऐसे वाहनों में किसी भी स्थिति में ईंधन की आपूर्ति न की जाए।
जिसके क्रम में शासन द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि जनपद 01 सितंबर, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक नो हेलमेट न पेट्रोल अभियान चलाया जाए। ताकि लोगों में जागरूकता फैले। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प स्वामी अपने-अपने पेट्रोल पम्प प्रांगण में बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगाकर इसके संबंध में लोगों को जागरूक करें।
यह निर्णय प्रदेश में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं की संख्या एवं दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है। हेलमेट न केवल वाहन चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि गंभीर चोट से भी बचाव करता है। अतः यह अनिवार्य है कि दो पहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठा सहयात्री दोनों हेलमेट धारण करें।
वहीं जिलाधिकारी गोण्डा ने समस्त पेट्रोल पम्प स्वामियों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही, परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा समय-समय पर पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण किया जाएगा, तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पम्प के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बताते चलें कि “नो हेलमेट नो पेट्रोल”अभियान पिछले महीना चलाया जा चुका है।जिसको लेकर बगैर हेलमेट के पेट्रोल पंपो द्वारा पेट्रोल देने संबंधित खबरें भी प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद मामले में करीब 2 महीने बाद बड़ी कार्यवाही होने जा रही है।