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Friday, October 10, 2025

23 साल बाद गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को छह साल की सजा

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विशेष न्यायाधीश ने लगाया जुर्माना, न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास

फर्रुखाबाद: लंबे इंतजार के बाद 23 साल पुराने Gangster Act के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह साल का कठोर कारावास (imprisonment) और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोनों आरोपी जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला 1 जून 2002 का है, जब तत्कालीन थानाध्यक्ष मेरापुर मुकेश कुमार त्यागी ने ग्राम ब्राहिमपुर निवासी रामऔतार पुत्र धारा सिंह और ग्राम हिरनखुदा निवासी राकेश पुत्र उजागर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों आरोपी गैंग बनाकर रंगदारी और मारपीट करते थे तथा क्षेत्र में भय का वातावरण बनाते थे। इनके खिलाफ अलग-अलग अपराधों में मुकदमे दर्ज थे।

पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रकाश सिंह और राजीव गंगवार ने दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस और गवाहों व सबूतों को परखने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

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