25 C
Lucknow
Saturday, March 21, 2026

गैस पर प्रशासन की सख्ती: होटल-ढाबों में घरेलू सिलेंडर प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

Must read

फर्रुखाबाद: जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी आदेश में साफ कर दिया गया है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, टी-स्टॉल समेत किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

प्रशासन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ऐसे में आम जनता को घरेलू गैस की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।खाद्य एवं रसद विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार निरीक्षण और छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान कई छोटे-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग की पुष्टि हुई, जिसके बाद यह कड़ा आदेश जारी किया गया।जिला पूर्ति अधिकारी सुरेन्द्र सिंह यादव ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते पाया गया तो संबंधित संचालक के खिलाफ द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।साथ ही सभी गैस एजेंसियों और वितरकों को निर्देशित किया गया है कि वे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को घरेलू गैस की आपूर्ति न करें। आदेश का उल्लंघन करने पर एजेंसी संचालकों पर भी कार्रवाई तय की गई है।जिला प्रशासन ने पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से क्षेत्र में भ्रमण कर सघन चेकिंग अभियान चलाएं और आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।प्रशासन की इस कार्रवाई से जनपद में हड़कंप मच गया है, वहीं होटल व ढाबा संचालकों में खासी हलचल देखी जा रही है। अब अधिकांश प्रतिष्ठान कमर्शियल गैस की ओर रुख करने को मजबूर हैं।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article