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Monday, September 22, 2025

बहुचर्चित नवाब सिंह यादव मामले में अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, सीजेएम ने एसपी को दिए निर्देश

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तत्कालीन सीओ सिटी सहित वर्तमान सीओ व कोतवाल सहित अतिरिक्त निरीक्षक पर गिरेगी गाज

कन्नौज: कन्नौज में नवाब सिंह यादव (Nawab Singh Yadav case) द्वारा नाबालिग से कथित रेप के मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान सीजेएम श्रद्धा भारतीय ने मामले की विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए कार्यवाही का आदेश दिया है। जानकारी देते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कन्नौज (Chief Judicial Magistrate, Kannauj) (सीजेएम) श्रद्धा भारतीय ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सिटी कमलेश कुमार, वर्तमान सीओ सिटी अभिषेक प्रताप अजेय, सदर कोतवाली प्रभारी जितेन्द्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त निरीक्षक शैलेंद्र सिंह एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन राजेश सिंह के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार को निर्देश दिए कि उक्त अधिकारियों को दो वर्ष का विधिक प्रशिक्षण दिया जाए और सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए।

सीजेएम ने 10 दिन के अंदर एसपी को न्यायालय को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि नवाब सिंह के मामले में नाबालिग पीड़िता का मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल की महिला चिकित्सक स्वस्तिका शालिनी ने किया था। डाक्टर स्वस्तिका की ओर से शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे के खिलाफ 21 मई 2025 को धमकाने का मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमे में कथित रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव, नीलू यादव और पूजा तोमर के नाम भी शामिल थे जिसपर सीजेएम ने सवाल खड़े किए।

उन्होंने आगे बताया कि मामले को लेकर न्यायालय ने आठ दिन पहले सुनवाई करते हुए अधिकारियों को तलब किया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एफआईआर में जिन्हें मुख्य अभियुक्त बताया गया उन्हीं के नाम चार्जशीट में नहीं है। साथ ही बचाव पक्ष का कहना था कि मुख्य अभियुक्त गैर जनपद बांदा और कौशांबी जेल में बंद है और उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। ऐसे में धमकी देने की बात पूरी एफआईआर पर ही सवाल खड़े करता है।

ज्ञात हो मामले को लेकर आठ दिन पहले हुई सुनवाई में सीजेएम कोर्ट में वीआईपी कार्यक्रम का हवाला देते हुए न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। इसके अलावा सिर्फ अतिरिक्त निरीक्षक शैलेंद्र सिंह ही हाजिर हुए जिन्हें भी हार्ट अटैक आने से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।

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