भग्गू उर्फ भगवानदीन को दोषी करार, 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया
फर्रुखाबाद: अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष Gangster Act न्यायाधीश रितिका त्यागी ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी भग्गू उर्फ भगवानदीन पुत्र मिथौरी निवासी महारूपुर रावी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 6 वर्ष का कठोर कारावास (imprisonment) एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला वर्ष 1997 का है। 19 अप्रैल 1997 को थाना कमालगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेशचंद्र ओमहरे ने जुबानी सूचना दी थी कि भगवानदीन उर्फ भग्गू निवासी जगतपुर इंद्रगढ़ (हाल निवासी महारूपुर रावी) अपने साथी रामनारायण सहित अन्य साथियों के साथ अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक क्रियाकलाप करता है तथा क्षेत्र में भय का वातावरण उत्पन्न कर समाजविरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की।
विवेचक ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की कुशल पैरवी और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करते हुए न्यायाधीश रितिका त्यागी ने आरोपी भग्गू उर्फ भगवानदीन को दोषी ठहराया और उसे न्यायिक हिरासत में लेकर सजा सुनाई।


