16 C
Lucknow
Saturday, January 24, 2026

आधार-बेस्ड पेमेंट प्रणाली से दिव्यांगजन पेंशन खातों को लिंक करने का निर्देश

Must read

यूथ इंडिया संवाददाता
फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण निर्देश के अनुसार, दिव्यांगजन पेंशन खातों को आधार से जोडऩे और उन्हें एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) प्रणाली के माध्यम से मैप करने की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। यह निर्देश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशों के आधार पर दिया गया है, जिसमें दिव्यांगजन श्रवण-पोषण अनुदान योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना सहित सभी संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से जोडऩे की अपील की गई है।
निर्देश में कहा गया है कि सितंबर 2024 के पेंशन वितरण से पहले सभी लाभार्थियों के बैंक खातों को एनपीसीआई प्रणाली से जोड़ा जाना आवश्यक है, जिससे पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच सके। सभी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण करें और दिव्यांगजन पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों को समय पर एनपीसीआई से लिंक करें। इसके अलावा, जिलाधिकारी द्वारा सभी लाभार्थियों को सूचित किया गया है कि वे अपने बैंक से संपर्क कर जल्द से जल्द अपने खातों को आधार से लिंक करें ताकि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। संबंधित विभागों और बैंकों को भी इस दिशा में समन्वय स्थापित कर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने आदेश दिया कि पेंशन खातों को आधार और एनपीसीआई से लिंक करने का आदेश,सितंबर 2024 के पेंशन वितरण से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने की अनिवार्यता,सभी बैंकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article