फर्रुखाबाद: शादी का झांसा (pretext of marriage) देकर शारीरिक शोषण, मारपीट और जबरन गर्भपात कराने के गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी सिपाही की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जनपद हाथरस निवासी युवती की शिकायत पर आरोपी सिपाही राहुल उर्फ किंग हिटलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर मंदिर में दिखावे की शादी की और बाद में किराये के मकान में अपने साथ रखा। कुछ समय बाद आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा तथा शादी से इनकार करते हुए घर छोड़ने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और गर्भ ठहरने पर दवा देकर गर्भपात करा दिया।
युवती ने यह भी आरोप लगाया कि सिपाही उसे जबरन कोर्ट ले गया, कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कराए और धमकी दी कि अब वह उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। मामले में आरोपी सिपाही की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सिपाही की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
न्यायालय के इस आदेश के बाद आरोपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जबकि पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।


